शहरी निकाय क्षेत्रों के पारा शिक्षकों के मानदेय में चार प्रतिशत की वृद्धि, दो साल से वेतन वृद्धि का कर रहे थे इंतजार
राज्य के शहरी निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब उनके वार्षिक चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निकाय चुनाव न होने की स्थिति में विभिन्न जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन लेकर पारा शिक्षकों को वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जा सकेगा। विभाग ने सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है।
निकाय चुनाव न होने से अटका था मानदेय वृद्धि
राज्य में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव नहीं होने के कारण शहरी निकाय क्षेत्रों के पारा शिक्षकों को वर्ष 2023 से चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। सहायक अध्यापक सेवा शर्त संशोधन नियमावली, 2024 के तहत निकाय क्षेत्रों में कार्यरत पारा शिक्षकों का प्रशासनिक और अनुशासनिक प्राधिकार संबंधित नगर निकायों को दिया गया है। लेकिन चुनाव न होने की वजह से इन निकायों की स्वीकृति प्रक्रिया लंबित थी, जिसके कारण शिक्षकों को वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब विभाग ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति की व्यवस्था कर इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाल लिया है।
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चुनाव के बाद पुरानी व्यवस्था लागू होगी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था केवल चुनाव होने तक के लिए तात्कालिक है। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद वार्षिक वृद्धि पर घटनोत्तर स्वीकृति ली जाएगी और आगे की वृद्धि पहले की तरह संबंधित नगर निकायों की स्वीकृति से ही दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) के निदेशक शशि रंजन ने इस समस्या को विभाग के समक्ष उठाया था और निकाय चुनाव होने तक वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा की थी। विभाग की इस पहल से अब शहरी निकाय क्षेत्रों में कार्यरत हजारों पारा शिक्षकों को मानदेय वृद्धि का लाभ मिलेगा। शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनके आर्थिक बोझ में कुछ राहत मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति खत्म हो जाएगी।
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