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झारखंड में अभी नहीं होगी 421 महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति, हाईकोर्ट की रोक बरकरार, अब 4 नवंबर को सुनवाई

झारखंड में अभी नहीं होगी 421 महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति, हाईकोर्ट की रोक बरकरार, अब 4 नवंबर को सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने प्रार्थी की ओर से पक्ष रखने के लिए समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 नवंबर तय की है। अदालत ने फिलहाल नियुक्ति पर लगी रोक को बरकरार रखा है।

यह मामला बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) के तहत महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसमें अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अनुरूप न होने के कारण चयन न होने पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है।

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शैक्षणिक योग्यता को लेकर अभ्यर्थियों ने उठाया सवाल

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता को लेकर अस्पष्टता रही है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की बजाय सहायक विषयों की डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसी कोई स्पष्ट पाबंदी नहीं है। इसके बावजूद आयोग ने उनके चयन पर रोक लगा दी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में केवल महिलाओं से आवेदन मांगे गए हैं, जिससे यह मामला सौ प्रतिशत आरक्षण जैसा प्रतीत होता है, जो संवैधानिक रूप से उचित नहीं है।

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जेएसएससी ने कहा : नियमों को पहले नहीं दी थी चुनौती

सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि प्रार्थी स्वयं इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उन्होंने न तो नियुक्ति नियमावली और न ही विज्ञापन की शर्तों को पहले कभी चुनौती दी थी। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि यह भर्ती विशेष रूप से महिला कैडर के लिए निकाली गई थी।

प्रक्रिया पूरी तरह नियमसम्मत है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की है। तब तक महिला सुपरवाइजर पद पर जारी नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक जारी रहेगी। इस मामले में अब अगली सुनवाई में विस्तृत बहस की संभावना है, जिसके बाद अदालत अगला निर्णय सुनाएगी।

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