झारखंड में चलाना है निजी स्कूल तो जिला स्तर पर मिलेगी मान्यता, डीसी की कमिटी करेगी फैसला, स्कूलों पर रखी जाएगी सख्त निगरानी
झारखंड सरकार ने राज्य में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जिला स्तर पर ही प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) करेंगे।
समिति में होंगे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समिति में जिला शिक्षा अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर निगम या नगर परिषद प्रतिनिधि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और महिला बाल विकास विभाग के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। यह समिति स्कूलों की सुविधाओं, सुरक्षा, स्वच्छता और शैक्षणिक मानकों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर स्कूल को मान्यता प्रदान की जाएगी।
किताब और कॉपी बेचने पर भी मांगी गई जानकारी
निजी स्कूलों में लंबे समय से किताब और कॉपी की अनिवार्य बिक्री को लेकर अभिभावकों की शिकायतें मिलती रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने जिला शिक्षा कार्यालयों से सभी स्कूलों की जानकारी मांगी है। पूछा गया है कि स्कूल अपने स्तर पर किताबें और कॉपियां बेचते हैं या फिर किसी एजेंसी अथवा वेंडर से जुड़कर यह काम करते हैं। संबंधित स्कूल प्रबंधन से मांगी गई इस रिपोर्ट को शिक्षा विभाग ने जरूरी माना है।
पूर्व के आदेश पर रोक, नई व्यवस्था लागू
गौरतलब है कि हाल ही में शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया में बदलाव किया था, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अभिभावकों और प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की ओर से भी आपत्तियां आई थीं। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था के तहत मान्यता जिला स्तर पर ही दी जाएगी और अंतिम निर्णय के लिए पूरी रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजी जाएगी। इसके बाद निदेशक प्राथमिक शिक्षा की स्वीकृति से स्कूल को मान्यता मिलेगी।
निजी स्कूलों पर रखी जाएगी सख्त निगरानी
सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और निजी स्कूलों पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर यह तय होगा कि कोई स्कूल मान्यता पाने योग्य है या नहीं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और अभिभावकों का आर्थिक शोषण भी रोका जा सकेगा।