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झारखंड हाईकोर्ट का फैसला : HIGH SCHOOL शिक्षकों की रिक्त सीटों पर हो नियुक्ति, याचिकाकर्ताओं को JSSC में आवेदन देने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट का फैसला : HIGH SCHOOL शिक्षकों की रिक्त सीटों पर हो नियुक्ति, याचिकाकर्ताओं को JSSC में आवेदन देने का आदेश

झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के रिक्त 2034 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है। अदालत की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के सचिव के पास अपना आवेदन देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था। अब इन आदेशों के आलोक में याचिकाकर्ता आयोग को अपने आवेदन सौंप रहे हैं। तय समय सीमा के अनुसार अभ्यावेदन देने की अंतिम तिथि में अब केवल कुछ दिन ही शेष हैं।

2034 रिक्त पदों पर होगी पात्र याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति

हाइकोर्ट की एकल पीठ ने अपने आदेश में साफ कहा है कि वर्ष 2016 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुल 17,784 पदों में से केवल 12,046 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में उम्मीदवारों की कमी बताकर 3,704 रिक्तियां सरेंडर कर दी गईं।

अदालत ने माना कि शेष 2,034 पदों को योग्य और पात्र याचिकाकर्ताओं से भरा जाना चाहिए। इसके लिए जेएसएससी और राज्य सरकार को छह महीने की समय सीमा दी गई है। अदालत ने इस मामले की सच्चाई की जांच के लिए एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का भी गठन किया था, जिसने रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है।

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कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी रह गए थे वंचित

गौरतलब है कि जेएसएससी ने 2016 में हाईस्कूल शिक्षकों के 17,786 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग ने 26 विषयों के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ जारी किया था। इस प्रक्रिया में जिला और राज्य स्तरीय मेरिट के दोहरे पैमाने पर चयन किया गया था।

परिणामस्वरूप कई अभ्यर्थी, जिन्होंने कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे, चयन सूची से बाहर रह गए। ऐसे सैकड़ों उम्मीदवारों की ओर से अदालत में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की गई थी। प्रार्थी मीना कुमारी और अन्य की ओर से इस मामले में कुल 258 याचिकाएं दाखिल की गईं थीं।

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JSSC ने दायर की अपील, याचिकाकर्ताओं की ओर से कैवियट दाखिल

उधर, हाइकोर्ट के एक सितंबर 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए जेएसएससी ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कैवियट याचिका दायर कर दी गई है ताकि अपील की सुनवाई के दौरान उन्हें पक्ष रखने का अवसर मिल सके।

अधिवक्ता ने बताया कि अदालत का आदेश योग्य अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है और उम्मीद जताई कि सरकार और आयोग तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। अदालत के इस निर्देश से न केवल वर्षों से लंबित मामला आगे बढ़ा है, बल्कि 2034 पात्र उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति का रास्ता भी खुल गया है।

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