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झारखंड में 3451 स्पेशल टीचर्स की होगी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने कहा- जब तक JTET नहीं होता विज्ञापन नहीं करें जारी

झारखंड में 3451 स्पेशल टीचर्स की होगी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने कहा- जब तक JTET नहीं होता विज्ञापन नहीं करें जारी

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 3451 प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने सुनाया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की नियुक्ति के मामले को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान, अदालत ने राज्य सरकार और JSSC दोनों के पक्ष को सुना।

JSSC ने अदालत को बताया कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की टाइमलाइन मार्च और मई के बीच प्रकाशित की जाएगी। अदालत की अनुमति के बाद, अब 3451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से शीघ्र ही JSSC को नई अधियाचना भेजी जाएगी, जिसके बाद आयोग अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। सुनवाई के दौरान परीक्षा नियंत्रक सशरीर उपस्थित रहे।

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शिक्षक नियुक्ति में JTET की अनिवार्यता बरकरार

हालांकि, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन अदालत ने शिक्षक पदों पर नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है जो राज्य सरकार के लिए एक चुनौती बन सकता है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) आयोजित नहीं हो जाती, तब तक TET की अनिवार्यता वाले शिक्षक पदों पर नियुक्ति का कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। यह फैसला राज्य में सामान्य शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए अदालत से आदेश को संशोधित करने और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति शुरू करने की अनुमति देने का आग्रह किया था। वहीं, प्रतिवादी की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया।

हरिकेश महतो व अन्य की याचिका पर आदेश संशोधन की मांग

इस पूरे मामले में हरिकेश महतो व अन्य की याचिका में पारित आदेश को संशोधित करने की राज्य सरकार की मांग थी। राज्य सरकार ने ही याचिका दायर कर इस आदेश में संशोधन की अपील की थी। यह महत्वपूर्ण है कि भले ही 3451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमति मिल गई है, यह नियुक्ति प्रक्रिया पूर्व में JSSC द्वारा 401 अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित आदेश के तहत रोक दी गई थी। सरकार ने अब इस आदेश को संशोधित करने की मांग की थी ताकि लंबित नियुक्तियों को शुरू किया जा सके। अदालत ने पुरानी याचिका को निष्पादित करते हुए स्पेशल एजुकेशन के लिए सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षारत इन पदों पर भर्ती का गतिरोध समाप्त हो गया है।

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ग्रेजुएट/ट्रेन्ड और असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति पर प्रभाव

यह फैसला ग्रेजुएट ट्रेन्ड टीचर और असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति को भी परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि JET के बिना TET की अनिवार्यता वाले पदों का नया विज्ञापन नहीं आएगा। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य सरकार JET का आयोजन नहीं कर लेती। JSSC ने अदालत को बताया है कि वे विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टाइमलाइन प्रस्तुत करते हुए पूर्व में हरिकेश महतो सहित 401 अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित आदेश पर रोक लगा दी थी। अब अनुमति मिलने के बाद, JSSC जल्द ही अपनी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। सरकार को अब जल्द से जल्द JTET आयोजित करने की दिशा में कदम उठाना होगा ताकि अन्य शिक्षक पदों की नियुक्तियों का रास्ता भी खुल सके।

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